बहुचर्चित कीर्तिबाला केस : पत्नी की हत्या करने वाले आर्मी नायक को उम्र कैद  

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अनोखा तीर, खंडवा। दहेज प्रताड़ना के बाद पत्नी की हत्या करने वाले आर्मी नायक को आजीवन कारावास हुआ है। आरोपी सोनू कुमार पिता नाथूराम सैनी 38 साल है। वह कर्रापुर जिला सागर का है। उसने पत्नी को हरसूद में सूट कर दिया था। मामला बहुचर्चित रहा है। पत्नी कीर्तिबाला ने साल 2016 मई को कोतवाली खण्डवा में सोनू एवं उसके माता पिता के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 29 अक्टूबर 22 को सोनू ने हरसूद में कीर्तिबाला माली निवासी रामनगर खंडवा को गोली मार दी थी। उसकी मौत हो गई थी। सोनू लंबे समय फरार रहा। उस पर ईनाम भी घोषित हुआ था। बाद में पकड़ा गया। 5 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बहुचर्चित केस में सजा सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि जैन की कोर्ट ने सुनाई। अभियोजन मीडिया सेल जाहिद खान ने बताया कि खंडवा से कीर्ति अप-डाउन करती थी। पोलेटेक्निक कालेज में अतिथि शिक्षक थी। ट्रेन से उतरने के बाद जब वह कॉलेज के लिये पैदल जा रही थी। तब मोटरसाइकल पर एक व्यक्ति आया। कीर्तिबाला का नाम पुकारा व हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। सिर में गोली मार दी थी। गोली मारने के बाद वह व्यक्ति ग्राम साडियापानी वाले कच्चे वाले रास्ते से मोटरसाइकल से भाग गया था।

कीर्तिबाला की हत्या के मामले में अभियुक्त सोनू सेनी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद जिला खण्डवा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादसं में आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदण्ड व धारा 25 (1-बी) ए आयुध अधिनियम में 3 साल का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान द्वारा किया गया।

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे

साल 2018 की बात है। घटना के करीब डेढ़ घंटे बाद सुबह 11 बजे के लगभग तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था। इस मौके पर उनके साथ विकास मुजाल्दे भी थे। हरसूद के तत्कालीन थाना प्रभारी बीएल अटोदे ने बताया था कि इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 302 का प्रकरण दर्ज किया है तथा सरगर्मी से हत्यारे की तलाश की जा रही है।

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