केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिपत्र का पालन करें  

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अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों के संचालकों व प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि नए शैैक्षणिक सत्र के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र एवं मध्यप्रदेश शासन फीस अधिनियम-२०१८ तथा २०२० एवं निर्देशो का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देशित किया है कि शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ में उपरोक्तानुसार निर्देशो के साथ ही समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ सक्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि विभिन्न माध्यमों एंव विद्यार्थियों के पालकों द्वारा संज्ञान में आया है, कि सीबीएसई एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल व म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों में कक्षावार एवं विषयवार एनसीईआरटी एवं म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम से मुद्रित पाठ्यपुस्तकों का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ-साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तिका, ड्रेस मटेरियल, एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर अभिभावकों को दुकान विशेष अथवा निर्धारित स्थान से पाठ्यपुस्तकें व अन्य शैक्षणिक साम्रगी कय करने हेतु अप्रत्यक्ष रुप से बाध्य किया जाता है। कुछ विद्यालयों के द्वारा एक से दो वर्ष में ही विद्याार्थियों की यूनिफार्म बदल जी जाती है, जिससे विद्यार्थियों के पालको पर आर्थिक बोझ बढने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिले में संचालित कुछ विद्यालय संचालक द्वारा मनमर्जी से वार्षिक फीस में वृद्धि कर दी जाती है।
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