आबकारी नीति: बिना अनुमति न्यू इयर पार्टी में शराब परोसी, तो होगी कार्रवाई

प्रदीप शर्मा, हरदा। हर साल की तरह इस साल भी होटलों, लाज, ढाबों और निजी घरों में नया साल का जश्न मनाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। क्या होगा जब मिल बैठेंगे चार यार, डांस, झूमा-मस्ती, डिनर और छलकेंगे जाम। वह सब होगा और इससे भी अधिक, क्योंकि इस बार बड़े होटल संस्थानों ने भी आगे आकर न्यू-ईयर इवेंट के आकर्षक पैकेज्स लांच कर दिए हैं। इनके द्वारा 31 दिसंबर के एक पखवाड़े से पहले प्रचार-प्रसार कर इसकी बुकिंग भी की जा रही है। जो सीट उपलब्ध रहने पर संभवतः शनिवार की देर शाम तक भी जारी रहे। बड़े महानगरों की तर्ज पर जिला मुख्यालय हरदा सहित अन्य स्थानों पर भी घोषित एवं अघोषित तौर पर न्यू-ईयर पार्टी की बुकिंग और निजी स्तर पर भी लोगों द्वारा अपने यार-मित्रों के साथ प्रोग्राम फिक्स करने का दौर, दौरा चलता रहा है। मगर आप भी यदि इन सबमें शरीक होने जा रहे हैं तो सावधान। कारण यह कि नए साल के इवेंट में यदि शराब परोसी गई तो आयोजकों और जश्न मनाने वालों पर आबकारी विभाग का डंडा चल सकता है।

इवेंट में खटाई पड़ने का क्या है कारण

जानकारी के अनुसार हर साल नए साल के मौके पर युवाओं और कुछ शौकीनों द्वारा न्यू-ईयर सेलीब्रेशन पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है। इन पार्टियों में यदि शराब न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। सो लोग होटलों, लाज, ढाबों और खेत-खलिहानों के साथ अपने घरों पर भी ऐसज आयोजन करते आए हैं। इसमें डीजे की धुन पर नाच-गाना और डिनर, स्नेक्स के साथ कुछ ड्रिंक्स का भी जमकर उपयोग होता है। मगर इस पर नकेल कसने के लिए सरकार कशराब नीति में एक दिवसीय परमिट लेने की बाध्यता जारी कर दी है। इसमें होटल, लाज व ढाबों आदि को एक दिन की परमिट लेना आवश्यक है। इसके लिए शासन के खजाने में 10 हजार रुपए जमा कराना होगा। वहीं घरों में निजी स्तर पर होने वाली पार्टी में यदि शराबखोरी की जा रही है तो आयोजक को नैनो लायसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए 500 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा।
बिना अनुमति शराबखोरी की जांच
जानकारी के अनुसार न्यू ईयर इवेंट पर बिना परमिट लिए सामूहिक रूप से शराब का सेवन करते पाए जाने पर आयोजक और अन्य सदस्यों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यह भी संभव है कि रात्रि में वाहन चालन दौरान जांच करने पर पुलिस द्वारा ऐसे लोगों से पूछताछ कर एक्ट के तहत कार्रवाई करे।
क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी
सामूहिक रूप से शराब सेवन के लिए आयोजकों हेतु तीन तरह अलग-अलग केटेगरी में परमिट लेना आवश्यक है। अन्यथा विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी ।
रितेश कुमार लाल
जिला आबकारी अधिकारी, हरदा

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