उमरिया जिला न्यायालय का आदेश: नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले को मिली 3 वर्ष की सजा, 1000 रुपए जुर्माना

उमरिया जिला न्यायालय का आदेश: नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले को मिली 3 वर्ष की सजा, 1000 रुपए जुर्माना

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

[ad_1]


उमरिया21 मिनट पहलेकॉपी लिंकनाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन साल के कारावास की सजा के साथ एक हजार का जुर्माना लगाया। पांच साल पुराने मामले में आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली के न्यायालय ने आरोपी इन्द्रपाल बैगा को धारा 8 के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय ने बताया कि नाबालिक पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ ग्राम जुडवानी गई थी। 30 दिसंबर 2017 को जब उसके परिजन खेत में काम करने चले गए थे और वह अपनी बड़ी मां के घर में अकेली थी, तभी दिन के 11:00 बजे उसके गांव का इन्द्रपाल बैगा घर में घुस गया। घर के अन्दर घुस उसने नाबालिग का हाथ पकड़ अन्दर कमरे में ले जाकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के जोर से चिल्लाने के बाद आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि ज्यादा हल्ला करोगी तो गला दबा दूंगा और उसे छोड़ कर भाग गया।उसके बाद पीड़िता की बड़ी मां पहुंची तब उसने अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने परिजन के साथ नौरोजाबाद थाना में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।खबरें और भी हैं…

[ad_2]

Source link

172 Views

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!