हरदा में चायनीज मांझा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

-कलेक्टर ने जारी किए आदेश
अनोखा तीर, हरदा। जिले में नायलॉन और सिंथेटिक मांझा, जिसे आमतौर पर ‘चायनीज मांझाÓ के नाम से जाना जाता है, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सिद्धार्थ जैन ने मानव जीवन, स्वास्थ्य, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार केवल उन्हीं सूती धागों से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी जो किसी भी तेज/धात्विक/कांच के घटकों या मजबूत करने वाली सामग्रियों से मुक्त हों। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

Views Today: 2

Total Views: 106

Leave a Reply

error: Content is protected !!