मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं

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-एसआईआर के तहत दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक
अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 एसआईआर-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में अपने नाम की जांच कर समय-सीमा में आवश्यक दावे-आपत्तियां प्रस्तुत करें, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। प्रारूप निर्वाचक नामावली एवं ईसीआईनेट एप पर उपलब्ध है। मतदाताओं को सर्वप्रथम अपना नाम प्रारूप सूची में अवश्य जांचना चाहिए। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित रहेंगे। उनके माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने/आपत्ति दर्ज करने तथा संशोधन से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र (एनेक्सचर-4) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं, यदि कोई मतदाता राज्य से बाहर से स्थानांतरित होकर आया है, तो उसे फॉर्म-8 के साथ भी घोषणा-पत्र देना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने पर मतदाताओं को बीएलओ से पावती प्राप्त करना न भूलने की सलाह दी गई है। दावे-आपत्तियों के निराकरण तथा गणना पत्रक के आधार पर तैयार प्रारूप निर्वाचक नामावली की पात्रता प्रविष्टियों की जांच के उपरांत, कतिपय निर्वाचकों को नोटिस जारी कर सुनवाई 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक की जाएगी। नोटिस की तामीली के बाद संबंधित मतदाता को निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। फॉर्म-6, फॉर्म-6 ए, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 मतदाता वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है। इसके अलावा बीएलओ से, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन सुविधा एवं ईसीआईनेट पर उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
ईसीआई नेट एप के माध्यम से आवेदन करने के लिये गूगल प्ले-स्टोर से ईसीआई नेट एप डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर एवं प्राप्त ओटीपी से रजिस्ट्रेशन करें। वोटर सर्विस सेक्शन में जाकर वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें तथा फॉर्म-6 घोषणा-पत्र (एनेक्सचर-4) के साथ भरें। वोटर पोर्टल द्वारा ऑनलाइन फार्म भरें। मोबाइल नंबर एवं ओटीपी से साइन-अप करें। न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरें। मतदाता जागरूकता अभियान के संदेश कोई मतदाता छूट न जाए के साथ नागरिकों से सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है।

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