अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने भूमि का बिना सक्षम अनुमति छोटे-छोटे प्लाट में विक्रय कर अवैध कॉलोनी निर्माण करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा व जिला पंजीयक हरदा के प्रतिवेदन के आधार पर 4 कॉलोनाइजर्स के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। इनमें सफदर खान आत्मज मुजफ्फर खान निवासी वार्ड 28 हरदा, श्रीमती कृष्णाबाई पति जगन्नाथ प्रजापति निवासी कहारबाड़ी खेड़ीपुरा हरदा, इशाक खान आत्मज मोहम्मद हनीफ खान व सउद खान पिता स्व. मेहमूद खान निवासी फाइल वार्ड हरदा तथा रामकृष्ण आत्मज शंकरलाल मोरछले निवासी ग्राम उड़ा तहसील हरदा शामिल है। कॉलोनाइजर्स को मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम के तहत तत्काल प्रभाव से विकास कार्य रोककर एक सितम्बर को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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