हत्यारे पति को आजीवन कारावास

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पत्नी को खेत में ले जाकर उतारा था मौत के घाट  

अनोखा तीर, हरदा। हरदा में पत्नी की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।   घटना 17 दिसंबर 2024 की रात की है। ग्राम मोजीढ़ाना निवासी भूरा उर्फ लोकेश अपनी पत्नी सुनीता और ससुर सोमा कोरकू के साथ ग्राम पड़वा में विजय सिंह के खेत में मजदूरी करने गया था। रात करीब 11-12 बजे लोकेश सुनीता को खेत में पानी देने के बहाने ले गया। कुछ दूर जाने के बाद सुनीता की चीखें सुनाई दीं। उसके पिता सोमा कोरकू मौके पर पहुंचे। लोकेश अपनी पत्नी को लात-घूसों से पीट रहा था। वह चिल्ला रहा था कि तू दूसरे आदमियों से बात क्यों करती है। इसके बाद उसने पत्थर उठाकर सुनीता पर 3-4 बार वार किए। सोमा ने बेटी को बचाने की कोशिश की। लेकिन लोकेश ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। सोमा किसी तरह सुनीता को खेत के कमरे तक ले गए। सुबह खेत मालिक को घटना की जानकारी दी गई। सुनीता को खिरकिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर भूरा उर्फ लोकेश को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी संजय गौर ने की।

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