महिला के नहाते हुए फोटो वीडियो बनाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

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देवास। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास के थाना अंतर्गत आरोपी रोहित मालवीय द्वारा उसके कमरे के पास निवास करने वाली महिला का नहाते हुए रोशनदान से वीडियो फोटो बनाएं। वह उन फोटो वीडियो को दिखाकर महिला के साथ चार बार दिनांक 11.11.22 से दिनांक 26.11.2022 तक उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास में अपराध क्रमांक 1007 / 2022 में अपराध पंजीबध कर आरोपी के विरुद्ध धारा में 376 376 (2) एन,354 (ग) 342,506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर चालान आरोपी की विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। तृतीय सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेंद्र कुमार पाटीदार साहब के न्यायालय के समक्ष अभियोजन ने कुल 8 गवाह को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया अभियान के समर्थन में कुल 18 दस्तावेजों को प्रदेश किया। गया प्रकरण में मुख्य साक्षी अभियोत्री पीड़िता जो अपने निवास से कहीं और रहने के कारण उसकी उपस्थिति न्यायालय में नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास द्वारा पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोत से सम्पर्क कर साक्षी की उपस्थिति नहीं हो पाने की स्थिति बताई गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी शशीकांत चौरसिया को विशेष टीम बनाकर साक्षी का नवीन पता तलाश कर उसे न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित किये जाने के निर्देश जारी किये गये। जिस पर टीम द्वारा अभियोत्री को तलाश कर उसे साक्ष्य देने हेतु न्यायालय मै उपस्थिति की सूचना दी गई व उसके महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय  उस की उपस्थिति पर दर्ज किये गये। माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रकरण में सुक्ष्मता व न्यायालय मे प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी रोहित मालवीय को 10 वर्ष का कारावास वह 9000 रूपए का जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। शासन की ओर से सफल अभियोजन पैरवी शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास द्वारा की गई। कोर्ट मुंशी लखन गेहलोत का विशेष सहयोग रहा।

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