अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत

-8.25 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत
अनोखा तीर, हरदा। जनजातीय कार्य विभाग हरदा अनुसूचित जनजाती अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध क्र.327/25 अंतर्गत मृतक स्व. विशाल पिता शिवप्रसाद कैथवास निवासी वार्ड 28 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड शुक्ला कॉलोनी हरदा की आश्रिता शीतल पति स्व. विशाल कैथवास को हत्या के प्रकरण में 8.25 लाख रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है। अपर कलेक्टर सतीश राय ने बताया कि प्रावधान अनुसार शव परीक्षण के पश्चात प्रथम किश्त राशि चार लाख बारह हजार पांच सौ रूपये का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया है।

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