गेहूं व चने का भूसा ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकेंगे
अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने हरदा जिले में पशुओं के लिए चारा भूसे की कमी न हो, इस उद्देश्य से गेहूं व चना के भूसे का ईंट भट्टे व फैक्ट्रीयों में जलाने व जिले की सीमा के बाहर निर्यात करने पर 15 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश अनुसार अब कोई भी व्यक्ति, व्यापारी अथवा किसान किसी भी प्रकार से बिना एसडीएम की लिखित अनुज्ञा के भूसे को जिले के बाहर नहीं ले जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर मध्यप्रदेश पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश 2000 तथा धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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