लोक अदालत आगामी 8 मार्च को

अनोखा तीर, हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए आगे आएं। उन्होंने बताया कि न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में आपसी सहमति से राजीनामा योग्य मामलों में निराकरण किया जाता है। लोक अदालत में विद्युत वितरण कंपनी के विद्युत देयकों संबंधी मामले, बैंकों के ऋण संबंधी मामले, चेक बाउंस संबंधी मामलों में सुनवाई होती है और आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से दांपत्य जीवन संबंधी पारिवारिक विवादों को भी आपसी सहमति से सुलझाया जाता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती है, क्योंकि इन मामलों में कोई भी पक्ष हारता नहीं है, बल्कि दोनों ही पक्ष आपसी सहमति के आधार पर जीतते हैं।

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