ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

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बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने हरदा जिले में आयोजित होने वाली सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी सतीश राय ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। अब किसी भी प्रकार से चल समारोहों में डीजे साउण्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में इसके लिये अनुमति दे सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों व अन्य उपकरणों को जप्त करने एवं दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।

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