धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 बैतूल : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रविकांत उइके ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दिनांक 15 जनवरी 2025 को जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा विकासखंड घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल का भ्रमण किया गया। कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर रु 500/रू. की चालानी कार्यवाही की गई। लोगों को तम्बाकू उत्पादन के सेवन से होने वाले बीमारियों एवं दुष्प्रभाव के बारे में समझाइश दी गई। जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक दल  में जिला नोडल अधिकारी डॉ ज्योति सूर्यवंशीफूड इंस्पेक्टर संदीप पाटिल उपस्थित रहे। दल के द्वारा बताया गया कि आगामी समय में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने एवं स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की जावेगी।

Views Today: 4

Total Views: 246

Leave a Reply

error: Content is protected !!