बैतूल : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नालसा मानसिक रूप से बीमार तथा बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएँ योजना 2024 पूरे भारत में लागू की गई है। इस योजना के जिले में क्रियान्वयन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण द्वारा जिला बैतूल के लिए विधिक सेवा इकाई मनोन्याय का गठन किया गया है जिसमें जिला प्राधिकरण के सचिव, 01 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 01 डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउसंल, 06 पैनल अधिवक्तागण तथा 10 पैरालीगल वॉलेंटियर्स को मिलाकर कुल 19 सदस्यों को इसका सदस्य बनाया गया है।
16 जनवरी को विधिक सेवा इकाई के सदस्यों का 02 दिवसीय ओरिएण्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर सचिव एवं जिला न्यायाधीश डॉ. कु. महजबीन खान, विशेष न्यायाधीश श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शिव बालक साहू, जिला न्यायाधीश हेमंत कुमार यादव, श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे, सीजेएम-श्रीमती संगीता भारती राठौर, जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, अन्य न्यायाधीशगण, पैनल अधिवक्ता, डिफेंस काउंसिल, पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राण द्वारा मानसिक रूप से बीमार तथा बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 तथा बी.एन.एस. की धारा 22 के बारे में बताते हुए कहा कि नवीन योजना ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क सक्षम विधिक सेवा के माध्यम से सशक्त बनाती है और अपने हितों और अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 39ए के प्रावधानों की भी चर्चा की।
सचिव डॉ. कु. महजबीन खान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य व स्कीम के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। इसी प्रकार व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती शिखा पिसाल नीमा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी गई। व्यवहार न्यायाधीश बैतूल सुश्री कृतिका मिश्रा द्वारा पुलिस स्टेशन, चिल्ड्रन कोर्टस आदि में बच्चों के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और वैधानिक प्रावधानों व प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
सायकोलॉजिस्ट डॉ संजय खातरकर द्वारा मानसिक रूप से बीमार तथा बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की काउसिँलिग की आवश्यकता तथा अपेक्षा अनुरूप सुधार होने की जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय द्वारा नालसा मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएँ योजना, 2024 की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता, विधिक सहायता योजना, विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका और उत्तरदायित्व की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त लीगल डिफेंस काउंसल सुश्री प्रियंका चौरसिया, अजय सिंह सिरसाम, सामाजिक कार्यकर्ता-सुश्री तुलिका पचौरी, आदि के द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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