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Saturday, 31 October 2026
भोपाल मध्य प्रदेश

साइटिस प्राणी प्रजातियों का अवैध व्यापार करने वाले सरगना कार्तिक गोयल की जमानत याचिका खारिज

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भोपाल : साइटिस प्राणी प्रजातियों का अवैध व्यापार करने वाले दिल्ली निवासी मुख्य सरगना कार्तिक गोयल की जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 7 जनवरी को विस्तृत सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी गयी है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा 25 मई, 2024 को दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना एवं एंपरर स्कॉर्पियन को जप्त कर वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक गोयल को 8 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

सरगना कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश एवं हैदराबाद तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों को जप्त कर कार्यवाही की गयी। उक्त आरोपी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। पूर्व में भी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा 3 बार एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा 3 बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। आरोपी जिला जेल इंदौर में विगत 6 माह से निरुद्ध है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

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