किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए: कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित

बैतूल- कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत गठित जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में फसल बीमा कम हो रहे हैंवहां विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। प्रत्येक विकासखण्ड में 20 हजार कृषकों का तथा प्रत्येक कृषि विस्तार अधिकारी 2500 कृषकों का फसल बीमा कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि सभी कृषि विस्तार अधिकारी अऋणी कृषकों का लक्ष्य प्राप्त करें। इस कार्य में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व सहकारिता तथा बैंकों की सहभागिता सुनिश्चित करें। अधिक बीमा प्राप्तकर्ता किसानों की जानकारी सीएससी सेंटर पर चस्पा करने की जाए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने फसल बीमा कंपनी जिला प्रतिनिधि को फसल बीमा कार्य में प्रगति लाने  के निर्देश दिए।

       किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक ने बताया कि म.प्र. राजपत्र में  25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी 2024-25 में जिले के बीमित फसलों की अधिसूचना तथा कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि निर्धारण किया जा चुका हैं। इसके साथ ही बीमा पोर्टल पर जिले में फसल बीमा का कार्य प्रारंभ हो चुका हैं  जिले में गेहूं सिंचित के लिए 615 रूपयेगेहूं असिंचित के लिए 375 रूपये चना के लिए 480 रूपये तथा राई/सरसों के लिए 459 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि कृषक द्वारा फसल बीमा के लिए देय है। फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। जिले में फसल बीमा कार्य के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एजेंसी शासन स्तर से नियुक्त है। कंपनी के जिला स्तरीय प्रतिनिधि ने बताया कि गैर ऋणी कृषक द्वारा बीमित कराई जाने वाली भूमि की भू-अभिलेख पुस्तक अथवा डिजिटल कॉपी एवं बोई गई फसल का स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा। गैर ऋणी कृषक को नवीनतम आधार की जानकारीबैंक खाता संख्याबैंक शाखा का नामआईएफएससी कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उसे स्वयं के बैंक खाते की पास बुक की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। बटाईदार कृषक द्वारा संबंधित खातेदार से लिखित में यह सत्यापित शपथ-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा कि उस खातेदार के द्वारा जमीन बंटाई पर दी गई हैजिसमें संबंधित कृषि भूमि का विवरण शामिल हो। जिस कृषक से बंटाई पर जमीन ली गई है उस कृषक का तथा जो कृषक बीमा करवा रहा है उन दोनों कृषकों को स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा सत्यापित शपथ पत्र में दोनों पक्षों की हस्ताक्षर सहमति अनिवार्य है।

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