अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन समय सीमा में ही प्रस्तुत करें

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

हरदा:-अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऐसे विवाह जिसमें सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय की लड़की या लड़के से धार्मिक अथवा पंजीयन पद्धति से वैध विवाह हुआ हो, ऐसे मामलों में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग डॉ. कविता आर्य ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिये आवश्यक है कि आवेदक द्वारा विवाह करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर ही सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। उन्होने बताया कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदक को 2 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

449 Views

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!