गणेश पांडे, भोपाल। देवास वन मंडल के खातेगांव रेंज में वन भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने की मुहिम चल रही है। इसी कड़ी में खातेगांव रेंज ऑफिसर ने अर्जुन ठाकुर के न्यू ब्रांड ट्रैक्टर के खिलाफ राजसात की कार्रवाई की, जिसे खिवनी सेंचुरी के प्रभारी अधीक्षक एवं एसडीओ कन्नौज शंकरलाल यादव ने छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। उनके इस आदेश को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पूर्व में उज्जैन के सीसीएफ के प्रभार में रहे मनोज अग्रवाल ने दिसम्बर में एक आदेश जारी एसडीओ कन्नौज यादव को राजसात की कार्रवाई करने के अधिकार से वंचित कर रखा है। गत शनिवार को देवास वन मंडल के कन्नौज क्षेत्र के खातेगांव रेंज में वन विभाग के मैदानी अमले ने खातेगांव रेंज के वन खंड क्र. 236 की भूमि पर कब्जा कर फसल बोने की मंशा से जुताई करते हुए रसूखदार अर्जुन ठाकुर के ट्रैक्टर को पकड़ कर राजसात की कार्रवाई की। मैदानी अमले ने बड़ी मशक्कत के बाद राजसात कार्यवाही की पर एसडीओ कन्नौद शंकर लाल यादव ने ट्रैक्टर को छोड़ने का आदेश जारी पुष्टि के लिए सीसीएफ उज्जैन मस्तराम बघेल को भेज दिया है। जबकि पूर्व में सीसीएफ के प्रभार में रह चुके अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मनोज अग्रवाल ने दिसम्बर 23 एक आदेश जारी एसडीओ कन्नौद को वाहनों को राजसात करने अधिकार से बेदखल कर दिया है। हालांकि एसडीओ यादव का कहना है कि मैंने यह आदेश प्रभारी अधीक्षक खिवनी सेंचुरी अभी ट्रैक्टर वन विभाग के पजेशन में है। वहां तब तक नहीं छूटेगा जब तक एसडीओ की कार्यवाही की पुष्टि मौजूदा सीसीएफ मस्तराम बघेल नहीं करते। बघेल की पुष्टि के बाद ही ट्रैक्टर छूट सकता है।
अग्रवाल के आदेश को दी चुनौती
एसडीओ कन्नौद शंकर लाल यादव ने पूर्व प्रभारी सीसीएफ उज्जैन अग्रवाल के आदेश के खिलाफ अदालत में चुनौती दी है। इसके पहले उन्होंने वन विभाग के सभी शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर अग्रवाल के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए उनके अधिकार बहाल करने का आग्रह किया है।
इनका कहना है…
एसडीओ का वाहन छोड़ने का आदेश अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है। मुझे जानकारी लगी है कि वन भूमि पर कब्जा कर खेती से जुड़ा मामला है। परीक्षण करने के बाद ही उसे पर निर्णय लिया जाएगा।
मस्तराम बघेल सीसीएफ उज्जैन
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