थ्रेशर निर्माण कंपनी को देना होगा हरजान

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 अनोखा तीर, हरदा:-टिमरनी तहसील के ग्राम बाजनियां के किसान दीपचंद जाट की थ्रेशर बार-बार खराब होने पर थ्रेशर विक्रेता व थ्रेशर निर्माण कम्पनी द्वारा थ्रेशर सुधराई, रोटर घुमाने वाला मेन साफ्ट बदलने तथा वाद व्यय सहित 36 हजार 500 रुपए का भुगतान किसान को किया जाएगा। इसके अलावा 3 किसानों को फसल बीमा राशि देने के आदेश भी दिए गए हैं। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष, न्यायाधीश जेपी सिंह एवं सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बाजनियां के किसान ने टिमरनी की मां नर्मदा मशीनरी एवं कृषि यंत्रों के विक्रेता व न्यू विश्वकर्मा एग्री पक्र्स डिफेन्स पंजाब, जो कि थ्रेशर निर्माण कम्पनी है, इनसे मल्टीक्रॉप थ्रेशर खरीदा था, मगर थ्रेशर में बार-बार बिगडऩे की शिकायत आने लगी तथा किसान का कृषि कार्य प्रभावित होने लगा। किसान द्वारा थ्रेशर विक्रेता से अपना थ्रेशर सुधरवाया, मगर इसके बाद भी शिकयत दूर नहीं हुई तथा किसान को थ्रेशर का मेन साफ्ट स्वयं बदलाना पड़ा। किसान द्वारा उपभोक्ता आयोग में शिकायत की गई तब आयोग ने किसान के पक्ष में उपरोक्त आदेश दिया। इसके अलावा ऊड़ां के किसान संतोष पिता शिवलाल गुर्जर को फसल बीमा राशि के पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा 75 हजार 581 रुपए, ग्राम मक्तापुर के किसान रामकृष्ण पिता गेंदालाल गुर्जर को बैंक ऑफ इंडिया खिरकिया द्वारा 25 हजार 318 रुपए एवं ग्राम बाबडिय़ा तह. सिराली के किसान भगवानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत को भारतीय स्टेट बैंक खिरकिया द्वारा 12 हजार 866 रुपए फसल बीमा राशि देने के आदेश माननीय आयोग द्वारा दिये गए हैं। इसमें किसानों की मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन में भुगतान नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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