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Sunday, 11 October 2026
हरदा

महंगा पड़ा नियमों की अनदेखी… १४ निर्माण कार्यो पर रोक, १६ को नोटिस  

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नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यो को लेकर हाल ही में प्रशासन ने नियमों का पालन सुनिश्चित कराए जाने के लिये पाबंद किया है। इसी कड़ी में हरदा नगर पालिका ने कुल 30 निर्माण कार्यो को कार्रवाई की जद में लिया है। इनमें 14 लोगों ने बगैर अनुमति निर्माण कार्य को अंजाम दिया है। जबकि 16 निर्माण कर्ताओं को नोटिस जारी हुआ है। इन पर भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कार्य कराए जाने का जिक्र है। बहरहाल, निर्माण मामलों में प्रशासन का स्प्ष्ट रूख तथा नपा की सक्रियता के चलते नियमों की अनदेखी संबंधितों को महंगा पड़ना लाजमी है।

अनोखा तीर, हरदा। नगरीय क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले अनुमति जरूरी है। वहीं, अनुमति के साथ आवश्यक नियमों के प्रति पाबंद रहना अनिवार्य है। बावजूद, कई लोग अनुमति को नजरअंदाज कर देते हैं। इस बीच बड़े, व्यवसायिक एवं महत्वपूर्ण निर्माण कार्यो की ही फाइल दौड़ने की बात सामने आई है। जबकि अन्य लोग नया निर्माण शुरू करने से पहले अनुमति लेना उचित नही समझते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर विगत दिनों कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्माण कार्यो की अनुमति व अनुमति का पालन संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थ, तभी से जिले की नगरीय निकाय अंतर्गत ऐसे निर्माण कार्यो की पड़ताल तेज हो गई है। फलस्वरूप ढ़ाई दर्जन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जिसके बाद संबंधितों की परेशानी बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने निर्माण कार्य से पहले भवन अनुज्ञा यानि अनुमति की अनदेखी करने वालों के साथ साथ अनुज्ञा के विपरीत काम करने वाले कुल 30 निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। इनमें बगैर अनुमति चल रहे 14 निर्माण कार्यो पर रोक लगा दी है। वहीं अनुमति के विपरीत निर्माण करने वाले 16 लोगों को निर्माण कार्य हटाने के लिए नोटिस दिया गया है।

छोटी सी चूक परेशानी में बदली

बता दें कि एक तरफ जहां लाखों रूपये खर्च कर निर्माण कार्य कराए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नपा से भवन अनुज्ञा लेने में कोताही बरतते हैं। जबकि अनुमति के बाद संपूर्ण निर्माण वैध होता है, साथ ही ड्रेनेज, वॉटर हार्वेस्टिंग व पार्किंग का विस्तार होता है।

तो सख्ती बरतने को बाध्य होंगे  

मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश पाटीदार ने बताया कि निर्माणकर्ताओं को जारी नोटिस के बाद निर्धारित समयावधि में वे खुद अवैध निर्माण कार्य को हटाएं। यदि तय अवधि में निर्माण नही हटाया तो सख्ती बरतने को बाध्य होंगे।

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