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Friday, 16 October 2026
इंदौर

अक्षय बम को मिलेगी अग्रिम जमानत या जाना होगा जेल, हाई कोर्ट में सुनवाई आज

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अनोखा तीर इंदौर:-कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम को अग्रिम जमानत का लाभ मिलेगा या नहीं यह शुक्रवार को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में तय होगा। बम ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई होना है। इधर सत्र न्यायालय में दायर आपराधिक रिवीजन में कोर्ट 24 मई को सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम पर एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने का आरोप है। मामला 17 वर्ष पुराना है। आरोप है कि जमीन विवाद में बम और उनके पिता के कहने पर सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी ने फरियादी युनुस पटेल पर गोली चलाई थी। यह गोली पटेल के कान के पास से निकली थी। पुलिस ने इस मामले में 323, 506 जैसे मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन हाल ही में 24 अप्रैल 2024 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रकरण में हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के आदेश दिए। इसके बाद से बम परिवार की परेशानी बढ़ गई है।

कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता को सत्र न्यायालय के समक्ष 10 मई को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा था, लेकिन पिता-पुत्र उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने दोनों का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को 8 जुलाई से पहले पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने को कहा है। बम ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए एक आपराधिक रिवीजन दायर की है। इसमें 24 मई को सुनवाई होना है, जबकि अग्रिम जमानत के उनके आवेदन पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होना है।

नहीं कम हो रही परेशानी

बम की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिला तो ये परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इधर कांग्रेस ने उन्हें पकड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम बना दी है।

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