बैतूल संसदीय क्षेत्र की मुलताई विधानसभा के 4 मतदान केन्द्रों में पुनर्मतदान के आदेश

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भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश, 10 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान

भारत निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल को पुनर्मतदान कराने के पूर्व मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को विधिवत् प्रशिक्षण भी देने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों सहित प्रेक्षकों को अनिवार्य रूप से देने एवं मतदान केंद्र के क्षेत्र में डोंडी (मुनादी) पिटवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी भारत निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल को दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि 7 मई को मतदान कराकर लौट रही बस आग दुर्घटना का शिकार हो गई थी। जिसकी जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजी गई थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोग को घटना के बारे में अवगत कराया गया था। जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बैतूल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मुलताई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चार मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के आदेश जारी किए हैं।

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