क्रिश्चियन मिशनरी को नहीं मिली धर्मसभा की अनुमति, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

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अनोखा तीर इंदौर:-क्रिश्चियन मिशनरी को 10 अप्रैल को अभय प्रशाल में धर्मसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं मिली। संस्था ने यह कहते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि आयोजन धार्मिक है और प्रशासन ने पूर्व में इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में बगैर किसी कारण के इसे वापस ले लिया।आयोजन के लिए तैयारी पूरी कर चुके हैं।

प्रशासन की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए बताया गया कि संस्था को 27 शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। वर्तमान में आचार संहिता लागू है। ऐसे आयोजनों से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। यही वजह है कि प्रशासन ने पूर्व में दी गई अनुमति वापस ले ली है।

हिंंदू महासभा ने भी किया था विरोध

हिंदू महासभा ने याचिका में इंटरविनर बनकर अनुमति देने का विरोध किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मिशनरी की याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी कि वह चाहे तो चुनाव के बाद नए सिरे से अनुमति के लिए प्रशासन के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

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