शिक्षा का अधिकार अधिनियम संबंधी आवेदनों का सत्यापन कराएं

 

अनोखा तीर, हरदा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले की मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में की प्रारंभिक कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्ड तथा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग वन ग्राम के पट्टाधारी परिवार एवं एचआईवी ग्रस्त बच्चों का निशुल्क प्रवेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र हरदा शिशुपाल सिंह जाटव ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की समय सारणी जारी कर दी गयी है। निशुल्क प्रवेश के फॉर्म ऑनलाइन कर, फार्म में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 7 मार्च है। फार्म का नोडल अधिकारी से सत्यापन करने की अंतिम तिथि 9 मार्च है। जिले में आज दिनांक तक कुल 853 फॉर्म ऑनलाइन किए गए हैं एवं 627 फार्म का नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जा चुका है। शेष रहे 226 आवेदक को द्वारा नोडल अधिकारी से ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन नहीं कराया गया है। आवेदक अपने द्वारा चयनित नोडल अधिकारी संस्था में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन दिनांक 9 मार्च तक अनिवार्य रूप से करा सकते है । सत्यापन न होने कारण आवेदन निरस्त हो जाएगा और प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

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