अनोखा तीर, हरदा। आगामी 9 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को ही प्रकरणों में छूट दी जाएगी। प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर उपरोक्त अवस्था में भी 100 फीसदी छूट दी जाएगी। लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा। साथ ही विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य देयकों की बकाया राशि का भी पूर्ण भुगतान करना होगा। यदि आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन नहीं है तो उसे वैध कनेक्शन प्राप्त करना होगा, वहीं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि यदि कोई हो तो पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा। कंपनी ने कहा है कि नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी, अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। पहले से अदालतों में छूट प्राप्त उपभोक्ताओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि 9 मार्च 2024 शनिवार को नेशनल लोक अदालत में 50 हजार रूपये तक के प्रकरणों पर ही छूट दी जाएगी।
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