Skip to content
Thursday, 22 October 2026
खरगोन

प्रेमिका की हत्या करने वाले पति, पत्नी को हुई आजीवन कारावास की सजा 

2 min read
Text Size:

 

 

बड़वाह – प्रेम प्रसंग के चलते पति पत्नी ने प्रेमिका को मार के मौत के घाट उतार दिया था। जिसकी जानकारी देते हुए अभियोजन कार्यालय बड़वाह से विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया गया कि आरोपी एकलव्‍य पिता पुनमचंद मालवी निवासी तिलकमार्ग बड़वाह के मृतिका रानी गढ़वाल से वर्ष 2017 से शारीरिक संबंध थे। मृतिका 5 मार्च 2021 की शाम 6.00 बजे आरोपी एकलव्‍य के तिलकमार्ग स्थित रूम पर उसकी स्‍कूटी से आई थी । जहा रात को वह आरोपी के साथ ही रूकी थी । फिर अगले दिन 6 मार्च 2021 को अचानक आरोपी की पत्‍नी पिंकी कमरे पर आ गई । जहा आरोपी की पत्‍नी पिंकी व मृतिका रानी के बीच झगड़ा हुआ ।इस झगड़े में पिंकी ने अपने पति एकलव्‍य के साथ मिलकर दुपट्टे से रानी गढ़वाल का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया ।जिसके बाद एकलव्‍य व पिंकी ने मृतिका की पहचान छुपाने के लिए रानी के सारे कपड़े उतारकर उसकी लाश को एक बोरे में भरकर रानी की ही स्‍कूटी पर रखकर नर्मदा के एक्‍वाडक पुल के पास नहर किनारे फेंक दिया। तीन दिन बाद एक्‍वाडक पुल के पास अज्ञात लाश मिलने पर पुलिस बड़वाह ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान आरोपीगण से पुछताछ करने पर उन्‍होंने अपराध करना स्‍वीकार किया । जिस पर पुलिस ने आरोपीगण के पास से मृतिका रानी के तीन मोबाईल,उसकी स्‍कूटी व पर्स जप्‍त किया । आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। जहां माननीय न्‍यायालय ने आरोपी एकलव्‍य व पिंकी को दोषी मानते हुए भादवि की धारा-302 में आजीवन कारावास एवं धारा-201 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।

136 Views
What do you think?

Leave a Reply