विशेष न्यायालय का फैसला…. हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा  

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अनोखा तीर, हरदा। शहर के निजी नर्सिंग होम में नवजात की हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने प्रकरण में पैरवी की। श्री बामने ने बताया कि नवजात की हत्या के मामले में आरोपी पुनियाबाई पति दिनेश धुर्वे उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम भांढ़वा थाना चिचोली जिला बैतूल और अर्जुन पिता नारायण पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अबगांव खुर्द को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंनें बताया कि मामला 7 मार्च २०२० का है। जिस दिन सुबह ९ बजे गर्भवती नाबालिक को पीड़िता की माँ पुनिया बाई और आरोपी अर्जुन पटेल ने निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। जहां आरोपी पुनियाबाई ने धारदार ब्लेड से उसकी हत्या कर दी। इस षड्यंत्र में अर्जुन पटेल ने उसका साथ दिया। दोनों आरोपी घटना को अंजाम देकर वहां से चले गए। वहीं नवजात का शव बुरी हालत में नर्सिंग होम की बाथरूम मेें मिला। इसकी सूचना नर्सिंग होम के संचालक ने सिविल लाइन पुलिस को दी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 91/20 अंतर्गत धारा 302, 317, 318 सहपठित धारा 120 बी आईपीसी अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। मामले में पुलिस ने नर्सिंग होम के सीसीटीवी कैमरे को जब्त किया था। जिसमें आरोपी पुनियाबाई और अर्जुन पटेल दिखाई दे रहे हैं। श्री बामने ने बताया कि माननीय न्यायलय ने यह माना कि आरोपी पुनियाबाई ने नवजात बालिका जिसका वजन 2 किलो 500 ग्राम तथा सिर पर काले बाल थे। विशेष न्यायालय ने नवजात को एक दिन की बालिका मानकर मानव वध के दोषी दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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