उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश

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अनोखा तीर, हरदा। जिला आयोग हरदा के आदेश के बाद जिले के ग्राम बाजनियां, चारखेड़ा, कड़ोला उबारी, डगांवाशंकर, बारंगी व पाहनपाट के 7 किसानों को 4 लाख 26 हजार रुपए की फसल बीमा राशि आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाएगी। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम बाजनियां, तह टिमरनी के किसान सुदीप पालीवाल की कृषि भूमि ग्राम बाजनियां में है, मगर बैंक द्वारा इस किसान का पटवारी हल्का बदलकर तहसील हरदा में कर दिया गया, जिस कारण किसान को फसल बीमा राशि नहीं मिली। इसी प्रकार ग्राम कड़ोलाउबारी के किसान गंभीर पिता बाबूलाल जाट की कृषि भूमि से संबंधित जानकारी बैंक द्वारा पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई, जिस कारण किसान को बीमा राशि नहीं मिली। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खिरकिया के किसान तुलसीराम पिता रामेश्वर गुर्जर का पटवारी हल्का नंबर बदल देने से एवं ग्राम डगांवाशंकर के किसान कान्ताप्रसाद गुर्जर की कृषि भूमि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करने से किसान फसल बीमा राशि वंचित हो गया था। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम बारंगी के किसान हरिओम पिता शंकर तथा ग्राम पाहनपाट के किसान महेश राजपूत की कृषि भूमि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के कारण किसान बीमा राशि प्राप्त करने से वंचित रह गए।

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