विकास पवार बड़वाह – समीपस्थ ग्राम औखला और कनई माता मंदिर काटकुट के बीच जंगल में हुई लूट के आरोपियों को दस दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई ।अभियोजन कार्यालय बड़वाह के विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया कि फरियादी मनोज पिता रामसिंह राजपुत निवासी ग्राम आगरवाड़ा भैसों को खरीदने बैचने का धंधा करता है। इस व्यापार के चलते 14 नवंबर 2021 को मनोज उसकी लोडींग पीकअप वाहन से कालु राजपुत के साथ सोनकच्छ के समीप मेहतवाड़ा भैंस खरीदने गया था । जहा उसे भैंसे नहीं जमी तो वह 15 नवंबर 2021 की रात्रि में वापस अपने घर आ रहे थे। तभी रात करीब 4.30 बजे बजे जब वह ग्राम औखला और कनई माता मंदिर काटकुट के बीच जंगल में पहुंचे । तो काटकुट तरफ से एक पलसर मोटर सायकल पर तीन सवार लड़के आए। जिन्होंने फरियादी के वाहन के समाने अपना दो पहिया वाहन अड़ाकर उन्हे रोक लिया । हालाकी फरियादी मनोज ने तीनों लड़कों को पहचान लिया था ।फिर तीनों लड़कों में से कृष्णा बंजारा ने कट्टा निकालकर मनोज के सीने पर अड़ाकर जान से मारने के लिए धमकाया और थप्पड़ मारकर मोबाईल और पैसे निकालने की बात कही ।जबकि दूसरे लूटेरे राजेन्द्र ने मनोज की शर्ट की जेब में हाथ डालकर दो हजार रुपए और एक किपैड मोबाईल निकाल लिया ।वही आरोपी कृष्णा के दोंनों साथी मुलेश और राजेन्द्र ने फरियादी को चमकाने के सारे प्रयास किए । इस दौरान मुलेश ने मनोज की पेंट की जेब से तीन हजार रूपए निकाल लिये। उल्लेखनीय है की तीनों आरोपीगण द्वारा लूटपाट करने के दौरान ग्राम औखला की तरफ से एक पीकअप वाहन आया । जिसे देख आरोपीगण अपनी मोटरसाकल से इंदौर तरफ भाग निकले। घटना के बाद फरियादी ने आरोपियों के विरूद्ध थाना बलवाड़ा में अपराध पंजीबद्ध कराया। जहा थाना बलवाड़ा द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहा माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपीगण कृष्णा बंजारा, राजेन्द्र बलई और मुलेश भीलाला तीनों निवासी खमकी बारूल को लूट का दोषी मानते हुए, भादवि की धारा-394 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं आर्म्स एक्ट की धारा-25(1बी)(ए) में 3 – 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।
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