अनोखा तीर, हरदा। जिला उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा दिए आदेश के बाद 7 किसानों को एचडीएफसी बैंक हरदा, सेन्ट्रल बैंक टिमरनी, एक्सिस बैंक हरदा, पंजाब नेशनल बैंक हरदा व बीमा कंपनी द्वारा 7 किसानों को 3 लाख 50 हजार रूपये का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि एचडीएफसी बैंक हरदा द्वारा ग्राम सन्यासा, रन्हाईकला व धनकार के किसानों का पटवारी हल्का नं. बदल दिया था, जिस कारण इन किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिली, इसी प्रकार एक्सिस बैंक, सेन्ट्रल बैंक टिमरनी व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किसानों की फसल बीमा से संबंधित सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के कारण किसान फसल बीमा से वंचित हुए थे। इसी प्रकार बीमा कंपनी द्वारा की गई सेवा में कमी के कारण किसान को फसल बीमा राशि नहीं मिली। उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद एचडीएफसी बैंक हरदा द्वारा धनकार के किसान संतोष पिता अमरसिंह राजपूत को 97 हजार 850 रुपए, रन्हाईकलॉ के किसान महेश पिता राधेश्याम प्रजापति को 36 हजार 229 रुपए, सन्यासा के किसान आनंदसिंह राजपूत को 51 हजार 730 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार एक्सिस बैंक हरदा द्वारा कडोला उबारी के किसान लोकेश पिता शरद विश्नोई 49 हजार 230 रुपए, पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा ग्राम कनारदा के किसान मदनलाल पिता नन्हेलाल को 47 हजार 536 रुपए, तथा सेन्ट्रल बैंक टिमरनी द्वारा ग्राम कुही के किसान अचलसिंह राजपूत को 22 हजार 657 रुपए, तथा ग्राम बघवाड़ के किसान गोपाल पिता सत्यनारायण गुर्जर को 42 हजार 625 रुपए मिलेंगे। इसमें किसानों की मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा।
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