कलेक्टर-एसपी और सेना अफसरों के लिए निशुल्क सफारी करने नियमों में करें प्रावधान

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गणेश पांडे, भोपाल। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1974 के नियम 34 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में विभाग ने टाइगर रिजर्व के सभी फील्ड डायरेक्टरों से सुझाव मांगे गए हैं। पन्ना नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक विजेंद्र झा ने सुझाव दिया है कि कलेक्टर-एसपी, न्यायालयीन अधिकारियों और सेना के अफसरों को टाइगर रिजर्व में निशुल्क सफारी करने के लिए नियम 34 में प्रावधान किया जाए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी को लिखे पत्र में फील्ड डायरेक्टर विजेंद्र झा ने कहा है कि पार्क सफारी में आने वाले न्यायालयीन अधिकारी, सेना के अधिकारी, जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी नि:शुल्क प्रवेश की अपेक्षा रखते हैं, इस सम्बन्ध में भी नियमों में प्रवाधान किया जाना आवश्यक है। झा ने पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ को स्मरण करवाया है कि टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी की बैठक के दौरान वन मंत्री द्वारा जन प्रतिनिधियों को रियायती पास दिये जाने की घोषणा की गई थी, इसका उल्लेख भी नियमों के उल्लेख किए जाने का कष्ट करें।

पांडवफॉल के लिए 50 शुल्क करें

झा ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि नवीन नियम प्रारूप में पन्ना टाइगर रिजर्व के विशिष्ट स्थल पाण्डवफाल हेतु दर निर्धारित नहीं की गई है। प्रारूप नियम की तालिका 02 के वर्ग 03 (ग) में दर्शायी शुल्क रु 100/- अधिक प्रतीत होती है। वर्ष 2021 में जारी अधिसूचना में प्रवेश दर रु 25/- थी। अत: पाण्डवफाल हेतु प्रतिव्यक्ति प्रवेश शुल्क की राशि 50 रुपए किये जाने का सुझाव है।

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