आग से तबाही के बाद जागे जिम्मेदार, आरोपित गिरफ्तार, विभिन्न स्थानों से जब्त किए सिलेंडर

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खंडवा। गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और विस्फोट की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर में अवैध रूप से गैस रिफलिंग और सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के ठिकानों पर दबिश दी है। घासपुरा में गैस सिलेंडरों की कालाबाजी करने पर कोतवाली पुलिस ने राजेश पवार के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

दो स्वजनों की हालत गंभीर
विस्फोट में घायल आरोपित के दो स्वजनों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। भी मलबे पर पानी डालने में दमकलें जुटी रही। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम द्वारा मकान के मलबे से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

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दोषी के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई

एडीएम काशीराम बड़ोले ने कहा कि घटना के लिए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्रकरण कर लिया हैं। घटना की जांच के लिए टीम गठित की है। अवैध कारोबार को सरंक्षण देने वाले अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई के लिए संभाग आयुक्त को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कोई भी इस कृत्य में शामिल पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी घटना दोबारा न इसी उद्देश्य से जिले भर में टीमों को कार्रवाई के लिए कहा गया है।

गैस रिफलिंग गोदाम में आग
विदित हो कि खंडवा के घासपुरा इलाके में बुधवार रात गैस रिफलिंग गोदाम में आग लग गई। मकान में ही अवैध रूप से गैंस सिलेंडरों का गोदाम बना रखा था। यहां पूरा परिवार भी रहता था। बुधवारा रात करीब आठ बजे भड़की आग से एक के बाद एक गैस सिलेंडर फटने लगे। दस मिनट के अंतराल में 30 से ज्यादा सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इससे क्षेत्र में आपाधापी मच गई। आसपास रहने वाले घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए।
पास का मकान भी तोड़ना पड़ा
जिलेभर से फायर ब्रिगेड बुलाई गई। आरोपित राजेश के मकान के अलावा साइड का एक मकान भी आग बुझाने के लिए जेसीबी की मदद से तोड़ना पड़ा। करीब 40 फायर बिग्रेड और टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद भी देर रात बजे और सुबह पांच बजे फिर एक-एक सिलेंडर में विस्फोट हुआ। हादसे में सात लोग घायल हुए है। दो इंदौर रेफर है। मकान मलबे में तब्दील हो गया है। क्षेत्र में रात से बिजली बंद है। वहीं, आसपास के इलाकों में बार-बार आपूर्ति प्रभावित हो रही है ।
मलबे में दबे सिलेंडर किए जब्त
मलबे पर फायर ब्रिगेड से पानी का छिड़काव किया गया। मलबे में सिलेंडर दबे हुए है। करीब 40 सिलेंडर प्रशासन ने जब्त कर लिए है। आग के दौरान पड़ोसी का प्लास्टिक गोदाम चपेट में आ गया। प्रशासन ने नुकसानी का सर्वे शुरू कर दिया है। पुलिस ने गैस माफिया राजेश पुत्र बसंत पवार को विस्फोटक एक्ट में आरोपी बनाया है। आरोपित राजेश की पत्नी और बेटा इस समय एमवाय अस्पताल इंदौर में मौत से संघर्ष कर रहे है। पत्नी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। राजेश सहित पांच स्वजन व क्षेत्रवासियों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। रात में एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर, डीएसपी अनिल चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर फोर्स के साथ घटनास्थल पर जुटे रहे ।
सिलेंडर में आधा किलो गैस भी भर देता था
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आरोपित राजेश और उसके स्वजन आधा-एक किलो गैस भी लोगों को भरकर दे देते थे। हादसे के बाद रहवासी खुलकर सामने आ रहे है। पूर्व पार्षद अहमद पटेल ने कहा कि नगर निगम की तीसरी परिषद गठन के चुनाव में भाजपा से संजय पवार मेरे सामने खड़ा हुआ था। भाजपा से जुड़े होने से अधिकारियों से साठगांठ कर रखी थी। गैस का अवैध भंडारण की कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पहले था हाकर फ‍िर करने लगा यह काम
मजहर खान ने बताया कि राजेश कई साल से गैस कंपनी में काम रहा है। पहले हाकर था। फिर घर पर ही गैस सिलेंडरों का स्टाक कर बेचने लगा। वह घर में ही रिफलिंग करता था। यदि किसी को आधा-एक किलो गैस भी चाहिए तो वह सिलेंडर में रिफिलिंग कर देता था। शहर की सभी गैस एजेंसी वालों से उसकी साठगांठ थी। पांच, दस किलो के सिलेंडर राजेश ही भरकर एजेंसी व ग्राहकों की आपूर्ति करता था। कांग्रेस पार्षद मुल्लू राठौर ने कहा कि नेताओं के अलावा उसे पुलिस और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा था। शिकायत करो तो थाने में पत्नी को आगे कर झूठी शिकायत करवा देता था।

 

पूर्व में हो चुके हैं हादसे
आरोपित राजेश के पड़ोसी प्लास्टिक कारोबारी मोइनुद्दीन पंवार का कहना है कि इस हादसे में मेरा कारोबार तबाह हो गया है। बर्तन और प्लास्टिक आइटम का पूरा गोदाम भरा हुआ था। लाखों का सामान जल गया है। मैंने राजेश की गैस रिफलिंग करने की शिकायत खाद्य विभाग से लेकर सीएम हेल्पलाइन और कोतवाली थाने में भी की थी। लेकिन संजय काफी रसूख वाला था। कुछ दिन पूर्व भी सिलेंडर में आग लगने पर राजेश ने बाहर नाले में फेंक दिया था। मैंने वीडियो बनाकर शिकायत की तो उसने पत्नी से मेरे खिलाफ शिकायत करने की धमकी दी। इसके चलते मुझे शिकायत वापस लेना पड़ा।
भादंवि में छह माह की सजा का प्रविधान
शहर के मध्य हुए भीषण अग्निकांड और अवैध रूप से भंडारित गैस सिलेंडरों में विस्फोट से मानव जान को खतरा होने के बावजूद पुलिस द्वारा फिलहाल दर्ज प्रकरण में अधिकतम छह माह से एक साल की सजा व मामूली जुर्माने का प्रविधान है। जो जमानत योग्य है। जानकारों का कहना है कि इस मामले बयान, विवेचना और खाद्य विभाग के प्रतिवेदन के बाद केस मजबूत और कड़ी कार्रवाई संभव है। कोतवाली पुलिस द्वारा 285, 286, 336,337 भादंवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गुरुवार को दोपहर पुलिस ने आरोपित राजेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है।

 

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