सतीश सरावगी के गुर्गों के विरुद्ध एफआइआर, लगाई गईं धाराएं कमजोर

जबलपुर- गोसलपुर पुलिस ने यूरो पैलेट्स में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी देने और 10 करोड़ रुपये का आयरन-ओर लूटने के मामले में कटनी निवासी सतीश सरावगी के गुर्गों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। किंतु लूट की जगह एफआइआर में मामूली चोरी की धाराएं लगाई हैं, जो चर्चा का सबब बन गई हैं। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।

गोसलपुर में महेन्द्र गोयनका का यूरो पैलेट्स प्रायवेट लिमिटेड नाम से डंपिग यार्ड है। वहां लगभग 45 से 50 हथियारबंद लोग घुसे थेे। यार्ड के गेट क्रमांक तीन का ताला तोड़ा। वहां मौजूद कर्मचारी निखिल चौहान, अजय सिंह, आकाश सिंह और ऋतुराज सहित अन्य कर्मचारियों ने रोका, तो हथियारों से लैस बदमाशों ने उन्हें धमकाया और मारपीट की। आरोपितों ने यार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काटे और वहां लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल लिया। दहशत में सभी कर्मचारी वहां से भाग निकले।

कर्मचारियों के भागने के बाद हथियारबंद बदमाशों ने वहां पड़े आयरन को भारी वाहनों में लोड किया और वहां से लूटकर ले गए। घटना के कुछ देर बाद यूरो पैलेट्स के फील्ड मैनेजर अंजनी कुमार मिश्रा वहां पहुंचे, तो देखा कि वहां पूरे में आयरन-ओर बिखरा पड़ा था। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि आरोपियों ने वहां से आयरन लूटा।

सतीश सरावगी के थे गुर्गे

यूरो पैलेट्स प्रायवेट लिमिटेड की ओर से गोसलपुर थाने में जो शिकायत दी गई थी, उसमें आरोप लगाया गया था कि कटनी निवासी सतीश सरावगी व अनुज तिवारी का हरगढ़ में जैन माइंस है। जो हथियारबंद बदमाश उनके यार्ड में घुसे थे, वे सतीश और अनुज तिवारी द्वारा भेजे गए थे।

खनिज विभाग ने लगाया है प्रतिबंध

खनिज विभाग ने वर्तमान में यूरो पैलेट्स के आयरन स्टाक पर विधि विरुद्ध तरीके से ई प्रतिबंध लगाया है। जिस पर येरो पैलेट्स द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। यूरो पैलेट्स का आरोप है कि सतीश सरावगी व अनुज तिवारी को प्रतिबंध की जानकारी थी, इसके बावजूद उनके गुर्गों ने साजिश रचकर आयरन-ओर लूटा।

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