अनोखा तीर, हरदा। क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडीदीप, जिला रायसेन से प्राप्त निर्देश व राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दीपावली के त्यौहार पर 12 नवम्बर को रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कुल दो घण्टे के लिए ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। शेष समय पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु निर्देश प्रसारित किए गए हंै। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार 12 नवम्बर को रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कुल दो घण्टे की अवधि हेतु ग्रीन पटाखों के ही उपयोग करने की अनुमति रहेगी। शेष पटाखों के उपयोग पर जिला हरदा की शहरी क्षेत्र की सीमा में प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि मानक स्तर 125 डीबी से ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाले एवं जुडे हुये पटाखों की लड़ी के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के अनुसार पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्र साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिग होम, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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