अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन में सभी प्रत्याशियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ अपने विरूद्ध दर्ज अपराधों की विस्तार से जानकारी निर्धारित प्रपत्र में देना होगी। साथ ही सभी अभ्यार्थियों को 3 अलग अलग दिन क्षेत्रीय समाचार पत्रों में अपने पर दर्ज अपराधों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र सी-1 में घोषणा के माध्यम से देने संबंधी विज्ञापन प्रसारित कराना होगा। समाचार पत्रों में यह विज्ञापन 12 से अधिक बड़े आकार के फोन्ट में छपवाना होगा। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि यह विज्ञापन नाम वापसी के दिनांक से 4 दिवस की समय सीमा में अर्थात 2 से 6 नवम्बर के बीच पहली बार प्रकाशित कराना होगा, इसके बाद दूसरी बार 7 से 10 नवम्बर के बीच तथा तीसरी बार 11 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच प्रकाशित कराना होगा।

