तीव्र ध्वनि वाले पटाखे चलाने पर प्रतिबंध

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.24.35 PM

 

 

अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीव्र ध्वनि वाले पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि तीव्रता के जो मानक निर्धारित किए गए हंै, उनमें औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल तथा रात्रि में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल तथा रात्रि में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल तथा रात्रि में 45 डेसिबल तथा शांत क्षेत्र में दिन में 50 डेसिबल तथा रात्रि में 40 डेसिबल निर्धारित है।

Views Today: 2

Total Views: 88

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!