अनोखा तीर, हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 2 नवम्बर निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 17 नवम्बर को होगा तथा मतगणना आगामी 3 दिसम्बर को सम्पन्न होगी। रिटर्निंग अधिकारी हरदा आशीष खरे ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 5 में अनुलग्नक 9 में हस्ताक्षरित सूचना देकर अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 2 नवम्बर दोपहर 3 बजे से पहले प्रस्तुत करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद अभ्यर्थिता वापस लेना अमान्य है। अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके किन्ही प्रस्तावकों या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगी। रिटर्निंग अधिकारी हरदा श्री खरे ने बताया कि यदि प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना प्रस्तुत कर रहा है तो अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना के साथ उन्हें सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता को प्राधिकृत करने के संबंध में अभ्यर्थी का एक लिखित प्राधिकार पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस प्राधिकार के बिना, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना का कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार, यदि अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो वह विधिमान्य नहीं होगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
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