अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पांच आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हंै। जारी आदेश अनुसार तीन आरोपियों को 3 माह के लिए तथा 2 आरोपियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। जारी आदेश अनुसार साबिर पिता नजीर खान निवासी रामपुरा रोड सिराली तथा वासु उर्फ वासुदेव गौर निवासी गोमगांव सिराली को 6-6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है। जबकि गोपाल पिता लक्ष्मीनारायण काजले निवासी दीपगांवखुर्द सिराली, इरफान पिता जमात अली निवासी भटपुरा सिराली तथा विश्राम कोरकू निवासी करनपुरा हंडिया को 3-3 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इस अवधि में आरोपीगण हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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