अनोखा तीर, देवास। बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला को न्यायालय ने दी 10 वर्ष की सजा सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आरोपिया सीमाबाई ने थाना बरोठा पर अपने जेठ के लड़के के विरूद्ध बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। जिसके कारण पुलिस को उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए उत्प्रेरित किया। आरोपिया ने बिना विधिपूर्ण आधार के मात्र जमीन प्राप्ति के लिए अपने जेठ के लड़के के विरूद्ध दांडिक कार्यवाहीं संस्थित करवाई और उसके विरूद्ध बलात्कार का आरोप लगाया। जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। आरोपिया सीमाबाई द्वारा माननीय न्यायालय में भी मिथ्या साक्ष्य दी गई है। इस पर सीमाबाई के विरूद्ध भादसं की धारा 182, 211 व 195 की कार्यवाहीं करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गए थे। जिसके पालन में आरोपिया सीमाबाई के विरूद्ध उक्त धाराओं में परिवाद प्रस्तुत किया। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपिया सीमाबाई पति स्व. शेरसिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम बरखेड़ा कोतापाई थाना बरोठा जिला देवास को धारा 195 भा.द.सं. में बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाने और माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास ने किया।
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