निर्यात उत्पादों पर कर छूट योजना की अवधि में हुई बढ़ोतरी

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नई दिल्ली- केन्द्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना के तहत दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन लाभों की अवधि एक साल बढ़ाकर जून, 2024 कर तक कर दी। गौरतलब है ‎कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर करों एवं शुल्क में छूट देने के लिए रोडटेप योजना सितंबर, 2021 से ही संचालित की जा रही है। इसके तहत निर्यातकों से उत्पादन एवं वितरण के दौरान वसूले गए और किसी अन्य व्यवस्था के तहत न लौटाए जाने वाले करों एवं शुल्कों के ‘रिफंड का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि अधिसूचित रोडटेप योजना को अब 30 जून, 2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

सभी मौजूदा निर्यात उत्पादों के लिए पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। बताया जा रहा है ‎कि योजना अवधि बढ़ाने से निर्यातकों को मौजूदा निर्यात परिदृश्य में बेहतर शर्तों पर निर्यात सौदे हासिल करने में मदद मिलेगी।
योजना को लेकर मंत्रालय ने कहा कि रोडटेप योजना के तहत विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिए राजस्व विभाग के अधीन एक समिति बनाई गई है जो अधिकतम दरों की समीक्षा करने के साथ उनके बारे में सुझाव देगी। इस समिति की मंगलवार को पहली बैठक भी आयोजित की गई जिसमें योजना के क्रियान्वयन से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। यह योजना पिछले साल खत्म हो गई भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) की जगह लाई गई है। फिलहाल 10,342 निर्यात उत्पादों पर रोडटेप योजना के तहत लाभ मिलते हैं।

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