बैतूल- 8 वर्ष पहले अपहृत बालक के अपहरणकर्ताओं को सांईखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय बैतूल के समक्ष पेश किया है। गौरतलब है कि थाना सांईखेड़ा, जिला बैतूल के अपराध धारा 363 भादवि के अपहृत राजेश पिता साधू धुर्वे उम्र 19 साल निवासी नया बाडेगांव, थाना साईखेडा को थाना भांडेर जिला दतिया से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भांडेर जिला दतिया से दस्तयाब कर उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया था। अपहृत के कथनों के आधार पर मामले में आरोपी गुड्डू सोलंकी, दीपक सोलंकी दोनों निवासी पुराना बाडेगांव एवं सुनीता बदरेठिया एवं सियाशरण बदरेठिया दोनों निवासी सालोन बी, थाना पंडोखर, जिला दतिया के विरूद्ध मामले में धारा 365, 368, 370, 120बी, 75 जे.जे. एक्ट एवं 3(2)(वीए) एसटी/एससी एक्ट का इजाफा कर मामले की विवेचना की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक व अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के मार्गदर्शन में मामले के उक्त चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार उनके निवास स्थानों पर दबिश दी जा रही थी एवं मुखबिर मामूर किए गए थे।
रक्षाबंधन / जन्माष्टमी त्यौहार के समय मामले के आरोपी सियाशरण धाकड एवं सुनीताबाई धाकड नि. सालोन बी, थाना पंडोखर, जिला दतिया की अपने भाई गुड्डू सोलंकी के घर ग्राम बाडेगांव में त्यौहार मनाने के लिए आए हुए थे जो मुखबिर सूचना पर मामले के चारों आरोपियों – गुड्डू सोलंकी, दीपक सोलंकी दोनों निवासी पुराना बाडेगांव एवं सुनीता बदरेठिया एवं सियाशरण बदरेठिया दोनों निवासी सालोन बी, थाना पंडोखर, जिला दतिया को गिरफ्तार कर चारों को विशेष न्यायालय बैतूल पेश किया गया हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी में निरी.नन्हेवीरसिंह, उनि.पूनमचंद्र साहू, प्र. आर. / 282 रवींद्रनागले, आर. /603 विनोद साहू, आर./604 संजीत जाट, आर./611 आदित्य बेले, आर./535 कुमेश, आर. 454 संतराम, म.आर./ 465 रंजीता का उल्लेखनीय योगदान रहा।
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