नेशनल लोक अदालत कल, संपत्तिकर, जलकर की बकाया राशि जमा कराने पर मिलेगी नियमानुसार छूट

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देवास- नेशनल लोक अदालत को आयोजन 9 सितम्बर शनिवार को किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर दाताओ व जलकर उपभोक्ताओ को अपनी बकाया राशि पर लगने वाले अधिभार मे नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। करदाता अपने करो का भुगतान निगम कार्यालय के साथकृसाथ न्यायालय परिसर व झोन क्रमांक भगवती द्वार सराय झोन क्रमांक 2 उज्जैन रोड ईटावा बस स्टेण्ड पर भी झोन कार्यालयो मे कर सकते है। निगम कार्यालय व झोन कार्यालयो मे कर जमा करने का समय प्रातरू 10.30 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा न्यायालय परिसर मे प्रातरू 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने न्यायालय परिसर एवं निगम कार्यालय व झोन कार्यालयो मे करदाताओ के बैठने एवं पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियो को दिये। महापौर ने संपत्तिकरदाताओ व जलकर उपभोक्ताओ से अपील की है कि वे आयोजित नेशनल लोक अदालत मे अपने करो का भुगतान कर नियमानुसार दी जा रही छूट का लाभ अवश्य उठावें तथा आपके द्वारा जमा किये करो से शहर मे होने वाले विकास कार्यो मे सहभागी बनें।

घरेलु पीएनजी (गेल गैस) के बकाया बिल भुगतान होगा निपटारा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09 सितंबर 2023 को जिला न्यायालय परिसर में सुबह 11 से 5 बजे तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें गेल गैस लिमिटेड की घरेलु पीएनजी बिलों के बकाये के निपटारा किया जाएगा। सुश्री शिल्पी टण्डन मुख्य प्रबंधक गेल गैस ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे लोक अदालत में आकर अपने बकाये बिलों के भुगतान कर छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। कंपनी स्तर पर देवास के लिये 2400 से ज्यादा नोटिस जारी किये गए है।

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