महिला की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज
अनोखा तीर, देवास। शहर में बुधवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला को धर्म परिवर्तन के लिए व गौमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। इतना ही नहीं पीड़ित महिला ने आरोपी पर कई बार दुष्कर्म करने व मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला अपने पति के साथ कोतवाली थाने पहुंची थी और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने पर रिपोर्ट में लिखाया है कि उसकी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी, जिससे उसे एक 3 साल का लड़का है। पति-पत्नी दोनों मजदूरी करके जीवन यापन करते है। पीड़िता ने बताया कि करीब 6 माह पहले सुभाष चौक पर फूल की दुकान पर काम करने जाती थी, वहीं पर अबरार खान निवासी तोड़ी भी काम करता था। वहां पर कुछ दिन साथ में काम करते हुए पीड़िता की अबरार खान से दोस्ती हो गई थी। कुछ दिन बाद रुपये लौटाने को लेकर अबरार ने दबाव बनाया, जब महिला ने रुपए नहीं होने की बात कही, तब अबरार ने उसे एक सुनसान मकान पर बुलाया और उसे जबरन दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद रुपयों को लेकर पीड़िता के साथ आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया।
शादी का झांसा देकर गुजरात ले गया
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दुष्कर्म व धमकी के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर बच्चे सहित उज्जैन रोड स्थित इटावा में अपने रिश्तेदार के यहां ले गया और 15 दिन तक रखा, जहां भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। यहां से अबरार पीड़िता को घूमाने के लिए गुजरात लेकर गया, जहां मीरादतार स्थान पर ले जाकर मुझ पर मुस्लिम धर्म अपनाने व गौमांस खाने के लिए दबाव बनाया गया। जब पीड़िता ने गौमांस खाने से मना किया तो बेटे सहित मारपीट की गई। इसके बाद पीड़िता व बच्चे को लेकर आरोपी देवास इटावा लेकर आया गया। जहां आरोपी ने धमकी दी कि मेरे साथ नहीं रहेगी तो मुझे व मेरे लड़के को मार देगा। बुधवार देर रात को भी अबरार ने पीड़िता व बच्चे के साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति से संपर्क किया और कोतवाली थाने पहुंची। उधर अजा वर्ग की महिला के साथ ज्यादती होने व धर्म परिवर्तन के मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए। जहां पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी अबरार खान के विरुद्ध धारा 376 (2) (एन), 323, 506, मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3(1)(ए), 5 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।
इनका कहना है
महिला ने बताया कि एक व्यक्ति ने लंबे समय तक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने धारा 376 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। जांच में जो तथ्य आएंगे, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
– संपत उपाध्याय, एसपी देवास।
Views Today: 2
Total Views: 62

