मध्यान्ह भोजन योजना की राशि का गबन करने वाले आरोपी को हुई सजा

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देवास – मध्यान्ह भोजन योजना की राशि का गबन करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने सजा सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया कि  वि.पु.स्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन को सूचना प्राप्त हुई कि, जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर म.प्र. शासन की मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्व-सहायता समूहों से आपसी सांठगांठ कर, उक्त समूहों एवं स्वयं को अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त कर, शासन को आर्थिक हानि पहुॅचाई। फरियादी द्वारा   जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर देवास को इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया गया, कि जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास में फर्जी स्व-सहायता समूह संचालित किये जाकर उनके नाम से लाखों रूपये का आहरण किया जा रहा है। शिकायती आवेदन पत्र पर लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने आरोपी अशोक उपाध्याय आदि के विरूद्ध कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्तगण अषोक उपाध्याय आदि को पद का दुरूपयोग करने का दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।

माननीय विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त (समक्ष: मनीष सिंह ठाकुर) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण अषोक पिता लक्ष्मीनारायण उपाध्याय सेवानिवृत्त लेखापाल, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास व आरोपी सुनील पिता गणेश राम सोलंकी, तकनीकी सहायक जनपद पंचायत खातेगांव जिला देवास को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 13(2) में 04 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 467/120-बी भा.द.स. में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 409/120-बी भा.द.स. में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 420/120-बी भा.द.स. में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 468/120-बी भा.द.स. में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 471/120-बी भा.द.स. में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000-25000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व आरोपी लीलाबाई पति गणेषराम सोलंकी नि0 ग्राम बरछाखुर्द थाना खातेगांव व आरोपी संगीता बाई पति जगदीष देवड़ा नि0 वार्ड न.02 खातेगांव जिला देवास को धारा 420/120-बी भा.द.स. में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000-2000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी  जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (विशेष लोक अभियोजक) जिला देवास द्वारा की गई।

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