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Monday, 26 October 2026
देवास

बिजली चोरी करने पर ब्रह्माकुमार शर्मा को सश्रम कारावास एवं अर्थ-दंड

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भिंड जिले  के ग्राम सालनपुर अटेर निवासी  ब्रह्माकुमार शर्मा पिता  रामस्वरूप शर्मा को  बगैर कनेक्शन के बिजली के उपयोग के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला न्यायालय ने तीन माह सश्रम कारावास और एक लाख 11 हजार 360 रूपये अर्थ-दण्ड की सजा सुनाई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी  के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (सतर्कता)  जे.एन. नागर द्वारा  20 सितम्बर 2018 को चेकिंग के दौरान आरोपी  ब्रह्माकुमार शर्मा को एलटी लाइन से सीधे तार जोड़कर चोरी करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 (1) (ए) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। 

       मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक  गणेश शंकर मिश्रा ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं एवं आमजन से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत और अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें तथा विद्युत देयकों का समय पर भुगतान करें।

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