विकास प्राधिकरण की न्यू देवास के भूखण्डों का विवाद हाईकोर्ट पहुँचा

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देवास- देवास विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कॉलोनी न्यू देवास सेक्टर ई देवीकुलम कॉलोनी के सामने के आवासीय भूखण्डों के संबंध में पूर्व में 14 मार्च 2023 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाईन बोली ऑफर आमंत्रित किये जाने पर स्थानीय रहवासियों सहित शहर के दीपक कुमार लहेरिया द्वारा भी भूखण्ड के संबंध में ऑनलाइन बोली में भाग लेते हुये आरक्षित मूल्य से अत्यधिक राशि के प्रस्ताव दिये जाने पर भी प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित राशि पर संबंधित बोलीदार को भूखण्ड आबंटित नही करते हुये। इन टेण्डर को अवैधानिक तरीक से निरस्त करते हुये।

इन्ही भूखण्डो के संबंध में पुन: दिनांक 02 जून 2023 को अवैधानिक तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया एवं संबंधित बोलीदारो के हित में भूखण्डो का आबंटन नहीं करते हुये विकास प्राधिकरण द्वारा नियमो को ताक में रखकर राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रस्तावित राशि से न्यून राशि पर पुन: टेण्डर आमंत्रित किये गये। जिससे क्षुब्ध होकर उक्त अवैधानिक प्रक्रिया को रोकने हेतु याचिकाकर्ता दीपक कुमार लहेरिया द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवास विकास प्राधिकरण को विधिक सूचना पत्र भी जारी किया गया, किन्तु उसके उपरान्त भी विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्डो के संबंध में अपनायी जाने वाली वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष एक रीट याचिका प्रस्तुत करते हुये पाधिकरण की अवैधानिक कार्यवाहियों को चुनौती दी गई हैं। अब उक्त भूखण्डो के संबंध में विवाद हाईकोर्ट में गहरा गया हैं।

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