खंडवा- घर के अंदर घुसकर बुरी नियत से महिला का हाथ पकडऩे वाले आरोपी को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि जैन ने अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पिता नेमीचंद कनाड़े, निवासी बोरगांव खुर्द, थाना पदमनगर, खण्डवा को यह सजा सुनाई है।
मामला 3 2017 का है। युवती घर के आगे बने टपरे में खाना बना रही थी। गांव का जीतू पिता नेमीचंद शराब पीकर उसके पास आया और उसका हाथ बुरी नियत से पकड़ा था। वह चिल्लाई तो उसके ससुर आए। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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