फर्जी हत्या के प्रयास की रिपोर्ट का पर्दाफाश, पीपलरावा थाना पुलिस को मिली सफलता

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– फरियादी ने खुद रची थी हत्या के प्रयास की कहानी

देवास। पीपलरावां क्षेत्र में 16 मई की दरमियानी रात 9 बजे फरियादी देवेश पिता स्व. नौतनदास पोहानी उम्र 37 साल निवासी कालोनी बाग देवास ने अपने दोस्त मनन्दसिंह सोलंकी उर्फ मौटी पिता स्व. शिवाजी सिंह सोलंकी निवासी 39ए संचार नगर इन्दौर के साथ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भावसार मैडीकल पीपलरावां में दवाई देने आया था। दवाई देकर दोस्त मनन्द के साथ मोटर साइकल एमपी 41 एमजी 4413 से देवास जा रहे थे, कि पीपलरावां के आगे राधा स्वामी सत्संग पाईंट के पहले एक बाइक पर तीन लोग आये व मेरे से बोले गाड़ी रोक। इस पर मैंने अपनी मोटर साईकल रोक दी, तो ये तीनों अज्ञात लोगों ने मुझे गाली दी व उनमें से एक ने चांटा मारा व तीनो बोले की तु हमारे दोस्तों का पैसा क्यों नही देता है व उनमें से दुसरे ने मुझे बेल्ट से मारपीट की, जिससे मुझे पीठ में चोट लगी व तीसरे व्यक्ति ने उसकी जेब से चाकु निकाला व मुझे जान से मारने की नियत से बांये तरफ पेट में मारा। दुसरा चाकू मुझे सीधे हाथ की भुजा पर मारा। घटना मेरे दोस्त मनन्द सिंह ने देखी है व जाते जाते ये तीनो बोले की आज तो बच गया है। अगर हमारे दोस्त रवि शर्मा व अनिल मिश्रा के पैसे नही दिये तो जान से खत्म कर देंगे, फिर तीनो मोटर साईकल से भाग गये। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। विवेचना के दौरान फरियादी देवेश की चोट का मैडीकल परीक्षण करवाया गया। उक्त अपराध के आरोपीयों की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक देवास, अति. पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा निर्देश दिये गये थे, जिसमे एसडीओपी सोनकच्छ के मार्गदर्शन में उक्त अपराध की विवेचना में कथन फरियादी देवेश, चश्मदीद साक्षी मनन्द्र सिंह तथा रवि शर्मा आदि के कथन लिये गये। फरियादी देवेश को लगी चोटे संदिग्ध प्रतीत होने से काफी बारीकी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुझे अनिल मिश्रा के 2 लाख 10 हजार रु देना है, जिसने 138 एनआई एक्ट के तहत देवास कोर्ट मे केस लगा रखा है व रविन्द्र शर्मा के 1 लाख 70 हजार रु देना शेष है, जिनके व्दारा बार बार पैसे मांगने से परेशान होकर स्वयं द्वारा बेल्ट से पीठ पर मारना व कटर से बांये पेट पर व दाहिने हाथ की भूजा पर मारने के बाद कटर को घटना स्थान के सामने वाले खेत में फेंकना बताया, ताकि ये लोग मुझसे डर जाये व पैसे नहीं मांगे। फरियादी के बताये अनुसार घटना स्थल का दिनांक 21 मई को निरीक्षण कर घटना स्थल के सामने घटना के बाद फेंके गये कटर को राजेन्द्र के खेत मे से फरियादी देवेश के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक कटर व लेदर का ब्राउन कलर का बेल्ट बक्कल लगा जप्त किया गया। उक्त अपराध की विवेचना से फरियादी देवेश के व्दारा दिनांक 16 मई को थाना पीपलरावां में अनिल मिश्रा व रविन्द्र शर्मा अन्य अज्ञात 3 व्यक्तियों के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट करना पाया गया। फरियादी देवेश के विरुद्ध धारा 182, 211 भादवि के तहत कार्यवाही की जावेगी
सराहनीय कार्य:- उक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी निरीक्षक सी. एल. कटारे, उनि राजकुमार मालवीय, सउनि नीब खान, प्र.आर. 578 अरविन्द पटेल, आर 860 विकास पटेल, आर. 867 राहुल, आर. 108 सतीष भगत, आर. 596 यतीश मिश्रा, आर. 250 रविन्द्र, आर. 296 दीपक, आर. 603 कपिल, आर. चालक 859 देवेन्द्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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