अनोखा तीर, हरदा। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण दीपक सक्सेना ने बताया कि स्लॉट बुकिंग की वैधता अवधि 7 दिवस निर्धारित की गई है। किसानों की समस्या के निराकरण के लिये ई उपार्जन पोर्टल पर जिला आपूर्ति अधिकारी की लॉगिन में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होने बताया कि जिन किसानों की स्लॉट बुकिंग की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है एवं किसान उपज विक्रय करना चाहता है अथवा उपज विक्रय की जा चुकी है एवं देयक जारी नहीं हुए है उन प्रकरणों में उपार्जन केन्द्र प्रभारी के अनुरोध पर स्लॉट बुकिंग की वैधता अवधि 7 दिवस बढ़ाई जा सकेगी। जिन किसानों द्वारा दो बार स्लॉट बुक कर निरस्त कराए गए है, उनकी उपज विक्रय हेतु तीसरी बार स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस आयोजित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस में जिला अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ किसानों द्वारा उपज विक्रय करने हेतु बुक किए गए स्लॉट की वैधता अवधि 7 दिवस पूर्ण हो जाने के कारण उनके उपज विक्रय के देयक पोर्टल से जारी नहीं हो पा रहे है एवं किसानों द्वारा उपज का विक्रय कर केन्द्र अथवा गोदाम पर जमा करा दी गई है। किसानों द्वारा दो बार स्लॉट बुक कर निरस्त करने पर उपज विक्रय के लिए तीसरी बार स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है।
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